इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्ची से गलत हरकत के दोषी को 5 साल की सजा
इंदौर: दुकान पर सामान खरीदने आई एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले दुकानदार को अदालत ने कड़ा सबक सिखाया है। विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने दोषी दुकानदार को 5 साल के सश्रम कारावास (कड़ी जेल) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश शिप्रा पटेल द्वारा सुनाया गया।
इन धाराओं के तहत दोषी करार
अदालत ने इंदौर निवासी 28 वर्षीय आरोपी सुमित जैन को नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 9(एम)/10 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत सजा सुनाई। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने मजबूती से पक्ष रखा।
मां की सजगता से सामने आई करतूत
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मां ने बताया कि उनकी बेटी ने डरते-डरते अपनी आपबीती सुनाई थी। बच्ची के मुताबिक, जब भी वह दुकान पर सामान लेने जाती थी, तो दुकानदार उसे अपनी गोदी में बैठाकर गलत हरकत करता था।
धमकी देकर मासूम को डराता था आरोपी
आरोपी दुकानदार बच्ची को लगातार डराता-धमकाता भी था। वह मासूम से कहता था कि अगर उसने इस बारे में अपनी मम्मी को कुछ भी बताया, तो वह उसे बहुत डांट खिलवाएगा। इस डर की वजह से बच्ची काफी सहम गई थी।
2 अक्टूबर 2023 को भी आरोपी ने बच्ची के साथ दोबारा वही गलत हरकत दोहराई, जिसके बाद मां ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद अब दोषी को सख्त सजा मिली है।

राशिफल 22 जुलाई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
किसान अब उन्नत तकनीक की ओर अग्रसर, पैडी ट्रांसप्लांटर विधि से धान रोपाई
मध्यप्रदेश पुलिस का नशे के विरुद्ध सख्त प्रहार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी : खाद्य मंत्री राजपूत
अपनी मेहनत और समर्पण से बड़वानी बन रहा देश में कृषि, उद्यमिता एवं नवाचार का उदाहरण : मुख्यमंत्री डॉ. यादव