रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पुरानी और इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों के स्क्रैप कारोबार को लेकर बेहद कड़े और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंडल ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि बिना वैध शासकीय पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) और जरूरी लीगल दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों की खरीद-बिक्री करना, उन्हें कहीं इकट्ठा करना (भंडारण) या फिर उनका कमर्शियल परिवहन करना कानूनन अपराध माना जाएगा। प्रांतीय राजधानी रायपुर स्थित मुख्यालय से इस संबंध में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मुस्तैद रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बिना नियमों के चल रहे कबाड़ कारोबार से पर्यावरण और सेहत को बड़ा खतरा

पर्यावरण मंडल के आला अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश के अनेक शहरी और ग्रामीण इलाकों में कबाड़ व पुरानी बैटरियों का धंधा तय नियमों, सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है। बैटरियों के भीतर मौजूद घातक केमिकल और एसिड से न केवल प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि इससे आम जनता और वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर भी बेहद गंभीर व जानलेवा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं।

अवैध भंडारण पर चलेगा हंटर, पर्यावरण कानून के तहत दर्ज होगा मुकदमा

मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रिहायशी या खुली जगहों पर पुरानी बैटरियों का ढेर लगाना, बिना अनुमति गोदामों में उनका स्टॉक रखना या चोरी-छिपे उनकी डीलिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे किसी भी मामले में पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट) और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स) के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस अवैध सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए विभाग जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा और सघन जांच अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत स्क्रैप डीलरों, कबाड़ की दुकानों, कूरियर व ट्रांसपोर्टरों और बैटरी के बड़े थोक व्यापारियों के ठिकानों पर औचक छापेमारी की जाएगी। किसी भी स्तर पर गंभीर लापरवाही या गैरकानूनी स्टॉक मिलने पर सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

जिम्मेदार नागरिक बनें, अवैध गतिविधियों की तुरंत दें सूचना

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदेश की आम जनता से भी इस मुहिम में भागीदारी निभाने की पुरजोर अपील की है। मंडल ने कहा है कि यदि किसी भी नागरिक को अपने आसपास, मोहल्ले या औद्योगिक क्षेत्रों में पुरानी बैटरियों का अवैध धंधा, अमानक भंडारण या संदेहास्पद परिवहन होता हुआ दिखाई दे, तो वे इसकी तत्काल गोपनीय सूचना सीधे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या सीधे मंडल की हेल्पलाइन पर दें। अधिकारियों का साफ कहना है कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी काले कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।