भोपाल। भारत सरकार के नए निर्देश से आईएएस अफसरों क नींद उड़ गई है। अब आईएएस अधिकारियों के लिए अगली पदोन्नति उनकी संपत्ति की जानकारी समय पर देने पर निर्भर करेगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति रिपोर्ट (IPR) ऑनलाइन SPARROW पोर्टल पर जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पदोन्नति रोकी जाएगी।
अब लेटलतीफी नहीं होगी स्वीकार
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 377 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 12 हर साल IPR नहीं देते, जबकि 20 से अधिक अधिकारी तय तारीख के बाद जानकारी देते हैं। DOPT ने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत यह अनिवार्यता लागू की है। हर साल 31 दिसंबर तक की स्थिति में आईएएस अधिकारियों को अपनी खुद की, पत्नी या पैतृक संपत्ति की जानकारी SPARROW पोर्टल पर देना होता है। यह पोर्टल 31 जनवरी की आधी रात के बाद ऑटोमैटिक लॉक हो जाता है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों या OTP न आने जैसी दलीलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को समय रहते अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में यह निर्देश सभी अधिकारियों तक पहुंचा दिए हैं। तय समय पर रिपोर्ट जमा नहीं करने वालों के खिलाफ न सिर्फ प्रमोशन रोका जाएगा, बल्कि अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।