Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    भोपाल वन विहार में बदलेंगे नियम, क्राउड मैनेजमेंट करना है लक्ष्य, सिर्फ साइकिल गोल्फ कार्ट से घूम सकेंगे पर्यटक

    September 16, 2025

    देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, टपकेश्वर मंदिर डूबा; हिमाचल में लैंडस्लाइड से 3 की मौत, अगले 24 घंटे भारी

    September 16, 2025

    मोदी देंगे पीएम मित्रा पार्क की सौगात, टेक्सटाइल सेक्टर में आएगा क्रांतिकारी बदलाव, तीन लाख रोजगार की उम्मीद

    September 16, 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Samay Naad
    • होम
    • मध्यप्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • देश-विदेश
    • इतिहास
    • करियर
    • पर्यावरण
    • अपराध
    • खेलकूद
    • ई-पेपर
      • 26 जनवरी 2024
      • 16 अगस्त 2024
      • 15 अगस्त 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Samay Naad
    मध्यप्रदेश

    आईएएस अफसरों को 31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, वरना अटकेगा प्रमोशन, DOPT के नए निर्देश

    adminBy adminAugust 29, 2025Updated:August 29, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    भोपाल। भारत सरकार के नए निर्देश से आईएएस अफसरों क नींद उड़ गई है। अब आईएएस अधिकारियों के लिए अगली पदोन्नति उनकी संपत्ति की जानकारी समय पर देने पर निर्भर करेगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति रिपोर्ट (IPR) ऑनलाइन SPARROW पोर्टल पर जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पदोन्नति रोकी जाएगी।

    अब लेटलतीफी नहीं होगी स्वीकार

    मध्य प्रदेश में वर्तमान में 377 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 12 हर साल IPR नहीं देते, जबकि 20 से अधिक अधिकारी तय तारीख के बाद जानकारी देते हैं। DOPT ने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत यह अनिवार्यता लागू की है। हर साल 31 दिसंबर तक की स्थिति में आईएएस अधिकारियों को अपनी खुद की, पत्नी या पैतृक संपत्ति की जानकारी SPARROW पोर्टल पर देना होता है। यह पोर्टल 31 जनवरी की आधी रात के बाद ऑटोमैटिक लॉक हो जाता है।

    अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी

    विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों या OTP न आने जैसी दलीलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को समय रहते अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में यह निर्देश सभी अधिकारियों तक पहुंचा दिए हैं। तय समय पर रिपोर्ट जमा नहीं करने वालों के खिलाफ न सिर्फ प्रमोशन रोका जाएगा, बल्कि अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

    DOPT guidelines IAS promotion rules IPR deadline property declaration SPARROW portal
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    admin
    • Website

    Related Posts

    भोपाल वन विहार में बदलेंगे नियम, क्राउड मैनेजमेंट करना है लक्ष्य, सिर्फ साइकिल गोल्फ कार्ट से घूम सकेंगे पर्यटक

    September 16, 2025

    मोदी देंगे पीएम मित्रा पार्क की सौगात, टेक्सटाइल सेक्टर में आएगा क्रांतिकारी बदलाव, तीन लाख रोजगार की उम्मीद

    September 16, 2025

    अजब वाकया! पड़ोसी के सरनेम पर कुत्ते का नाम ‘शर्मा’ रखा, विरोध करने पर मारपीट, FIR दर्ज

    September 12, 2025

    Leave A Reply Cancel Reply

    Editors Picks
    Top Reviews
    Advertisement
    Demo
    Contact Us

    Name : Dinesh Singh Bhadauria
    Mobile No. : 9457815871
    Email: [email protected]

    Our Picks
    Category
      Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
      • Home
      • मनोरंजन
      • मध्यप्रदेश
      • Buy Now
      © 2025 Samaynaad.com.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.